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​Maharashtra में 5% Muslim Quota खत्म, सरकार ने 10 साल पुराना Reservation का फैसला पलटा 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के पहले के कदम को रद्द कर दिया है। यह कोटा मूल रूप से 2014 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया था। हालांकि, कानूनी अड़चनों के कारण यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर सभी संबंधित फैसले और सर्कुलर वापस ले लिए हैं। इसे भी पढ़ें: Rajya Sabha Elections 2026 | राज्यसभा चुनाव का ऐलान, 10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को होगी वोटिंग2014 का फ़ैसला क्या था और इसे कैंसिल क्यों किया गया?2014 में राज्य सरकार ने SBC-A (स्पेशल बैकवर्ड क्लास-A) नाम की एक स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के तहत मुसलमानों को 5% रिज़र्वेशन दिया था। यह कोटा सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू होना था। इस फ़ैसले के आधार पर, एलिजिबल कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफ़िकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफ़िकेट भी दिए जा रहे थे। ऑर्डिनेंस के आने के तुरंत बाद इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 14 नवंबर, 2014 को हाई कोर्ट ने रिज़र्वेशन पर स्टे लगा दिया था। बाद में, ऑर्डिनेंस 23 दिसंबर, 2014 की डेडलाइन से पहले कानून नहीं बन पाया। इस वजह से, यह अपने आप लैप्स हो गया। क्योंकि ऑर्डिनेंस को कभी भी सही कानून में नहीं बदला गया, इसलिए रिज़र्वेशन लागू नहीं किया जा सका। मौजूदा सरकार ने अब साफ़ कर दिया है कि उस ऑर्डिनेंस के तहत जारी सभी सरकारी प्रस्ताव और सर्कुलर कैंसिल माने जाएंगे।इसे भी पढ़ें: भारत फ्रांस साझेदारी की कोई सीमा नहीं, मैक्रों से मुलाकात के बाद पीएम मोदीइस फैसले से अब क्या बदलेगा?5% मुस्लिम रिज़र्वेशन अब ऑफिशियली कैंसल माना जाएगा।इस कैटेगरी के तहत कोई नया कास्ट या वैलिडिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में 5% कोटे के तहत एडमिशन नहीं दिए जाएंगे।इस रिज़र्वेशन से जुड़े पिछले सभी सरकारी ऑर्डर अब वैलिड नहीं होंगे। 

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