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​Women’s Reservation Bill पर संग्राम, आज रात 8:30 बजे PM Modi का राष्ट्र के नाम संदेश, क्या होगा बड़ा ऐलान? 

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह घटनाक्रम विपक्ष की एकजुटता के बाद लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के असफल होने के एक दिन बाद सामने आया है। इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि उन्होंने ‘बड़ी गलती’ की है और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिलाने वाले इस विधेयक को गिराने के लिए विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगी। इसे भी पढ़ें: Women Reservation Bill पर सियासी घमासान, Kiren Rijiju बोले- Congress की महिला-विरोधी सोच हुई उजागरसंविधान (131वां संशोधन) विधेयक, जो महिला आरक्षण से संबंधित था, को सदन में पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की आवश्यकता थी। सदन की कुल संख्या 543 है। हालांकि, विधेयक को 298 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। विधेयक के विफल होने के बाद, सरकार ने परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर मतदान नहीं कराया, यह कहते हुए कि वे केवल पहले विधेयक से संबंधित हैं।लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सदन में ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।  इसे भी पढ़ें: Putin से पहले भारत आ सकते हैं Ukraine के राष्ट्रपति, Zelensky के करीबी ने दिल्ली में Jaishankar और Doval से की मुलाकातसरकार ने इस विधेयक के साथ ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को आगे नहीं बढ़ा सकते। 

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